G.S.T. Council in hindi
परिचय :- G.S.T. कौंसिल एक संवैधानिक अंग है , जो वस्तु एवं सेवाकर से सम्बंधित समस्याओ का समाधान केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की सिफारिशों पर करता है | G.S.T. कौंसिल केंद्रीय वित्त मंत्री , राज्यों के केंद्रीय राजस्व मंत्री तथा राज्यों के वित्त तथा कराधान प्रभारी मंत्रियो का एक सुसंगठित स्वरुप है | G.S.T. कौंसिल का गठन Article 279 को संशोधित कर Article 279A के द्वारा हुआ है |
- G.S.T. को लागू करने हेतु 122 वें संविधान संशोधन बिल को 19 दिसंबर 2014 को संसद में पेश किया गया।
- जो लोकसभा में 6 मई 2015 एवं राज्यसभा में 8 सितम्बर 2016 को पारित हुआ |
- 8 सितम्बर 2016 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की सहमति के बाद 101 वा संविधान संशोधन अधिनियम बना |
- संशोधित Article 279A (1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा G.S.T. कौंसिल का गठन 60 दिन के अंदर Article 279A को लाकर किया गया |
- इस तरह 10 सितम्बर 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया गया एवं 12 सितम्बर 2016 को Article 279A के प्रभावी होने से 15 सितम्बर 2016 को तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा G.S.T. कौंसिल का गठन कर दिया गया |
@@@ संशोधित Article 279A के अनुसार कौंसिल में सेंट्रल तथा राज्य सरकारों का सम्मिलित रूप इस प्रकार से है
- अध्यक्ष (Chairperson)- केंद्रीय वित्त मंत्री
- सदस्य (Member) - केंद्रीय राज्य राजस्व मंत्री
- सदस्य (Member)- राज्यों के वित्त एवं कराधान प्रभारी मंत्री या मंत्री जो प्रत्येक राज्यों के द्वारा मनोनीत हैं |
@@@केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल बैठक एवं Gst कौंसिल :- 12 सितम्बर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में Gst कौंसिल तथा G.S.T. कौंसिल सचिवालय के गठन का अनुमोदन (approval) दिया गया | जिसमे लिए गए निर्णय हैं | .......
- Article 279A के द्वारा G.S.T. कौंसिल का गठन |
- नयी दिल्ली में कार्यालय के साथ G.S.T. कौंसिल सचिवालय का का गठन |
- G.S.T. कौंसिल सचिव की नियुक्ति |
- G.S.T. कौंसिल की सभी कार्यवाहियों में अध्यक्ष (Chairperson) तथा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क(सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ एक्साइज एंड कस्टम) का स्थायी रूप से समावेश |
- अलग से एक अतिरिक्त G.S.T. कौंसिल सचिव (Govt. ऑफ़ India के अतिरिक्त सचिव के स्तर पर) की नियुक्ति तथा चार पदों पर G.S.T. कौंसिल सचिवालय के कमिश्नर ( Govt. ऑफ़ India के सयुंक्त सचिव के स्तर पर) की नियुक्ति|
कैबिनेट बैठक में ये भी फैसला लिया गया , कि G.S.T. कौंसिल मीटिंग तथा सचिवालय के सभी खर्चो का वहन केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा |
@@@ G.S.T. कौंसिल के कार्य:- Article 279A (4) के अनुसार गस्त कौंसिल के प्रमुख कार्य...............
- G.S.T. रेट तय करना |
- G.S.T. मॉडल तय करना |( IN INDIA- CANADIAN MODEL)
- Supply के सिद्धांत का क्रिन्वायन करना कर सीमा का निर्धारण करना |
- कर कि छूट का निर्धारण करना |
- केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना |
- प्राकृतिक आपदाओ के समय विशेष दर से Gst लगाना |
- पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर कर सीमा का निर्धारण करना | आदि ||
अतः स्पष्ट हैं कि G.S.T. कौंसिल केंद्र तथा राज्य सरकारों के वित्त एवं कराधान मंत्रियो का एक सुसंगठित स्वरुप हैं , जो वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम के क्रियान्वयन में एक अहम भूमिका निभाता है |
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